लॉक डाउन तोड़ने वालों पर सख्त हुआ प्रशासन, बेवजह सड़कों पर फर्राटा भरने वालों की खैर नहीं

सार्वजनिक परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान

फुलवारी शरीफ (अजीत यादव)। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे बिहार में नीतीश सरकार ने लोक डाउन  लागू कर रखा है। ऐसे में इस सरकारी आदेश को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। पटना में लॉक डाउन को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। गैर जरूरी कामों से बेवजह सड़कों पर इधर-उधर फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों पर प्रशासन की सख्ती अब फुलवारी, अनीसाबाद, चितकोहरा गोलंबर, बेउर मोड़, सिपारा, बस स्टैंड, जगदेव पथ, आशियाना मोङ सहित आसपास के इलाकों में दिखने लगा है। बैरियर लगा कर पुलिस हर आने जाने वालों से सख्ती से पूछताछ करने के बाद जरूरी समझने पर ही आगे बढ़ने दे रही है। गैर जरूरी कामों से आप अगर सड़कों पर निकलने की गलती कर रहे हैं तो बुरे फंसे सकते हैं।


पुलिस पदाधिकारी के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों को हर आने-जाने वाले की पूरी जानकारी दस्तावेज दिखाने के बाद ही आगे जाने देने की इजाजत है। अनीसाबाद, चितकोहरा गोलंबर पर पुलिस जवान मुस्तैदी से हर आने जाने वालों की तलाशी लेने के बाद ही वाहनों को आगे जाने दे रहे हैं। बाइक कार वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। वहीं दूध, सब्जी, पानी व अस्पताल आने-जाने वालों वाहनो को नहीं रोका जा रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए जब तक बेहद जरूरी न हो, तब तक सार्वजनिक स्थलों पर आने-जाने से बचना बेहद जरूरी है। सरकारी एडवाइजरी में यही आग्रह किया जा रहा है। लेकिन लॉक डाउन का यह अर्थ कतई नहीं है कि यदि किसी गम्भीर मरीज को दिखाना हो या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो ऐसे अत्यंत जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकला जा सकता है।

सब्जी-दूध की दुकानें खुलेंगी?

दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की दुकान लॉक डाउन के दायरे से बाहर हैं। मगर इन दुकानों पर बेवजह भीड़ लगाने से बचना जरूरी है।

एटीएम-पेट्रोल पंप खुलेंगे?

जी हां, पेट्रोल पंप और एटीएम को राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं के श्रेणी में रखा है। ये खुले रहेंगे। इन्हें लॉक डाउन के दायरे से बाहर रखा गया है।

निजी वाहन का उपयोग होगा?

जी हां, निजी वाहनों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए खुले वाहनों जैसे बाइक आदि की जगह निजी कार आदि का प्रयोग करें।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ना करें तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत लॉक डाउन के प्रावधानों का अनुपालन करें। सड़क पर अनावश्यक वाहन लेकर निकले तो जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन भी जब्त किया जाएगा। इसके अलावा सभी बस स्टैंड पर निगरानी रखने निर्देश दिया है। ताकि वहां से अवैध रूप से बसों का परिचालन ना हो। जो बस मालिक प्रावधानों का उल्लंघन करें उनकी बसों को जप्त करने, उनके परमिट रद्द करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रावधानों के अनुपालन के लिए सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।

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