रेल यात्रियों का किराया रिफंड रूल में दी गई रियायत, यहां जानिए कैसे मिलेगा फुल रिफंड

हाजीपुर। कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के व्यापक स्वास्थ्य हित को देखते हुए 22 मार्च से रद्द सभी ट्रेनों को 30 जून अथवा अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रद्द किए गए ट्रेनों के लिए ई-टिकट एवं काउंटर से प्राप्त किये गये आरक्षित टिकट बुक करा चुके सभी यात्रियों को फुल रिफंड सुनिश्चित करने के लिए टिकट वापसी नियमों में रियायत दी गयी है।
स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को मिली सहुलित
12 मई से बहाल स्पेशल ट्रेनके लिए बुक किए टिकट को गाड़ी खुलने के 24 घंटे के अंदर रद्द करने पर 50 प्रतिशत राशि जबकि इसके बाद की अवधि के लिए किसी प्रकार के किराया वापसी का प्रावधान नहीं था। रेलवे द्वारा यात्री हित में कदम उठाते हुए इन नियमों में बदलाव किया गया है तथा सामान्य किराया वापसी नियम लागू की गई है। अर्थात अब अगर कोई भी यात्री अपना कंफर्म टिकट रद्द करवाते हैं तो उन्हें सामान्य नियमों के तहत किराया वापसी की जाएगी। सामान्य किराया वापसी नियम 22 मई को अथवा इसके पश्चात चलने वाली ट्रेनों के लिए बुक कराए गए टिकट पर लागू होगा।
यात्री हित में बदलाव
भारतीय रेलवे द्वारा पीआरएस काउंटर वाले टिकटों के रिफंड नियमों में छूट प्रदान की गई है। सभी नियम ई-टिकट के लिए भी समान रूप से लागू हैं। 21 मार्च से ट्रेन सेवा की पुनर्बहाली तक की यात्राओं के लिए बुक किए (पीआरएस काउंटर एवं ई-टिकट) टिकट के रिफंड के लिए विशेष रिफंड रूल लागू होंगे।
पीआरएस काउंटर द्वारा जारी टिकट
पीआरएस काउंटर द्वारा जारी टिकट यात्रा तिथि से अगले 06 माह तक किसी भी पीआरएस काउंटर पर रद्द कराया जा सकता है।
ई-टिकट: ई-टिकट के मामलों में रिफंड स्वत: हो जाएगा।
वैसी ट्रेनें जो रद्द नहीं की गई थी परंतु यात्रा को इच्छुक नहीं
ऐसे मामलों में पीआरएस काउंटर द्वारा जारी टिकट एवं ई-टिकट के निरस्तीकरण पर पूर्ण किराया वापस किया जाएगा। यदि रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी निरस्त नहीं की गयी है परन्तु यात्री टिकट निरस्त कराना चाहते हैं तो काउंटर से बनाये गये टिकट पर टिकट डिपाजिट रिसीट (टी.डी.आर.) यात्रा की तिथि से 06 माह के अंदर स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा। इसके बाद किराया वापसी के लिए 60 दिनों के अंदर मुख्य दावा अधिकारी (रिफंड) के समक्ष टीडीआर जमा किया जा सकता है। ई-टिकट के लिए आनलाइन निरस्तीकरण एवं रिफंड की सुविधा उपलब्ध है।
आईआरसीटीसी के वेबसाईट तथा 139 द्वारा टिकटों का निरस्तीकरण
पीआरएस काउंटर द्वारा प्राप्त किए गए टिकट को 139 के माध्यम से अथवा आईआरसीटीसी की वेबसाईट पर जाकर भी रद्द किया जा सकता है। इसके बाद आवश्यक सूचना उपलब्ध कराते हुए 06 माह के भीतर किसी भी पीआरएस काउंटर से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ई-टिकट के मामलों में निरस्तीकरण की सुविधा आॅनलाइन उपलब्ध है। 21 मार्च, 2020 से यात्रा के लिए टिकट बुक करा चुके वैसे यात्री जिन्होंने अपना टिकट रद्द तो कर दिया है परंतु फुल रिफंड प्राप्त नहीं हो पाया है। एक विशेष व्यवस्था के तहत ऐस ेमामलों में रियायत देते हुए कैंसिलेशन चार्ज के रूप में कटौती की गई शेष राशि वापस की जाएगी।
स्क्रीनिंग के बाद यात्रा की अनुमति न दिए जाने वाले यात्रियों को फुल रिफंड
वर्तमान में ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की ट्रेन खुलने के पूर्व स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के दौरान काफी अधिक बुखार अथवा कोविड-19 के लक्षण दिखने पर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विशेष मामलों में यात्रियों को पूर्ण किराया वापसी की व्यवस्था की गई है चाहे वह अकेले यात्रा कर रहे हों अथवा समूह के साथ। अकेले यात्रा करने की स्थिति में तो पूर्ण किराया वापसी होगी। पूर्ण किराया वापसी के लिए यात्रा तिथि के 10 दिनों के अंदर टीटीई द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूलप्रति आईआरसीटीसी को भेजना अनिवार्य है।
