भागलपुर : फेसबुक पोस्ट मामले में भाजपा नेता रोशन सिंह को मिली जमानत

भागलपुर। सोशल साइट पर दंगा भड़काने को लेकर डाले गए पोस्ट से विवाद में आए भाजपा नेता रोशन सिंह की आखिरकार एडीजे-4 दिनेश शर्मा की अदालत में जमानत मंजूर हो गई।
गौरतलब हो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शाहीनबाग में सीएए को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान दंगा भड़काने से जुड़े मुकदमे में जेल में बंद गर्भवती सफूरा जरगर से जुड़े सवाल जो कि देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस सवाल को भाजपा नेता रोशन सिंह ने 4 मई को अपने फेसबुक वाल से भी पोस्ट किया था, जिसके बाद विपक्षियों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया था। जिस पर रंगरा थाना प्रभारी अजय कुमार राम ने उनके ऊपर 8 मई को रंगरा थाना में कांड संख्या 158/2020 धारा-153ए, 295ए आईटी एक्ट 2000 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्पश्चात रोशन सिंह के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता बिरेश मिश्रा के द्वारा रोशन सिंह का अग्रिम जमानत के लिए जिला जज अरविंद कुमार पाण्डेय के यहां फाइल किया गया था, जिसे उन्होंने एडीजे-4 दिनेश शर्मा के यहां स्थानांतरण गर दिया था, जिसकी सुनवाई 21 मई को होनी थी लेकिन खराब मौसम की इस पर वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई संभव नहीं हो पाया। 11 जून को फिजिकल बहस होने के बाद एडीजे-4 दिनेश शर्मा ने डायरी की मांग की थी, जो 20 को सबमिट हुआ और इस पर अधिवक्ता बिरेश मिश्रा के द्वारा पुन: बहस किया गया। बहस होने के बाद आॅर्डर को सुरक्षित रख लिया गया था, सोमवार को उस आॅर्डर के तहत रोशन सिंह को जमानत दे दी गई। जमानत मिलने पर रोशन सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वहीं अधिवक्ता विरेश मिश्रा के चेंबर में अधिवक्ताओं एवं भाजपा से जुड़े लोगों के साथ-साथ रोशन सिंह के शुभचिंतकों का अदालत में जमावड़ा लगा हुआ था। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी।

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