बड़ी राहत: मोटर व्हीकल दस्तावेजों के रिन्यूल को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो यह खबर जरूर पढ़े
CENTRAL DESK : इस खबर को पढ़ने के बाद उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिनके मोटर वीइकल दस्तावेजों की समयसीमा खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है। कोरोना महामारी के दौरान यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट या अन्य कोई संबंधित दस्तावेज यदि एक्सपायर हो गया है तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पुलिस 30 सितंबर तक आपका चालान नहीं काटेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी को एक बार 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
बता दें लॉकडाउन की वजह से 30 मार्च को मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए फिटनेस, परमिट (सभी तरह के), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य किसी भी तरह के संबंधित डॉक्युमेंट्स के लिए वैलिडिटी बढ़ाने की सलाह दी थी। उस समय 1 फरवरी से एक्सपायर हुए डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक तक बढ़ाई गई थी। लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से अब कहा गया है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और अपीलों को देखते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके बाद एक आदेश में मंत्रालय ने 21 मई को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 31 जुलाई तक फीस वैलिडिटी और अतिरिक्त फीस से छूट दे दी थी। अब राज्यो को फीस, टैक्स, रीन्यूअल, पेनाल्टी आदि से भी छूट पर विचार करने को कहा गया है।