बिहार के किसानों को मिलेगा फसल सहायता योजना का लाभ, अधिसूचना जारी
पटना। खरीफ मौसम 2020 में अगहनी धान, भदई मक्का और सोयाबीन के लिए किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। इस फसल के लिए किसान सहकारिता विभाग की वेबसाइट के योजना पोर्टल पर आनलाइन निबंधन 31 जुलाई तक कर सकते हैं। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की है। धान 38 जिलों के 527 प्रखंडों के लिए है। भागलपुर के नवगछिया, बिदुपुर, गोपलगंज, नारायणपुर, ईस्माइलपुर, रंगरा चौक और खरीक अंचल के धान के लिए यह योजना नहीं है। मक्का सभी प्रखंडों के लिए है। सोयाबीन बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर के जिला स्तरीय फसल के रूप में योजना होगी। इस योजना के लिए रैयत (खेत मालिक) और गैर रैयत (बटाईदार या दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले) दोनों निबंघन कर सकते हैं। फसल कटनी के आधार पर फसल की क्षति का आकलन कर क्षतिपूर्ति दी जाती है। 20 प्रतिशत से कम पर (चाहे आधा प्रतिशत ही क्यों न हो) 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।


