पेंशन बांटने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को जारी किए नए नियम

CENTRAL DESK : कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों को एकीकृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इसका लक्ष्य सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर/ बैंकों की शाखाओं को अद्यतन नियमों और दिशा-निर्देशों के बारे में अवगत कराना है। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर यह कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार के पेंशनधारकों की संख्या 65.26 लाख है।
विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है, ”अपडेटेड और एकीकृत दिशा-निर्देशों से पेंशनर्स के रिक्वेस्ट को बैंक या अन्य द्वारा प्रोसेस करने की प्रक्रिया बेहतर होगी।” बता दें बैंक पेंशन रिलीज करने और समय-समय पर पेंशनर्स से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।
कार्मिक मंत्रालय के ताजा दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पेंशन वितरण करने वाले बैंक आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ‘जीवन प्रमाण’ को स्वीकार करेंगे। वहीं, इन नियमों के मुताबिक 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर हर साल अक्टूबर के महीने में भी जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हर पेंशनर या फैमिली पेंशनर को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है।

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