पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर आईजीआईएमएस को अर्थदंड, डीएमसीएच से कारण पृच्छा

पटना। जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों की अवहेलना करने एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के कारण बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को बारह लाख छप्पन हजार दो सौ पचास रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का दंड लगाते हुए पर्षद् पत्रांक बी- 691 दिनांक 11.02.2020 द्वारा निदेशित किया गया है कि वे 15 दिनों के अन्दर उक्त राशि राज्य पर्षद् को भेजना एवं निरीक्षण में पायी गयी त्राुटियों का निराकरण पत्र प्राप्ति के 30 दिनों में सुनिश्चित करें। अन्यथा, राज्य पर्षद् उनके विरूद्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधनों के तहत कार्रवाई करने को बाध्य होगा। इसी प्रकार पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दरभंगा के अक्षीक्षक से पर्षद् पत्रांक बी-760 दिनांक 12.02.2020 द्वारा कारण पृच्छा की गयी है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनोंं के भीतर यह बतायें कि क्यों नहीं उनपर उचित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया जाय?

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