पटना हाईकोर्ट ने एसटीइटी के परिणाम पर लगायी अंतरिम रोक, अगली तिथि 22 मई को निधारित
पटना। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी) के रिजल्ट पर तब तक रोक लगा देने को कहा है जब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सुनवाई की अगली तिथि 22 मई को हलफनामा नहीं दायर कर देती है। वैसे बिहार बोर्ड के वकील ने कहा कि 22 मई तक हर हालत रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हुई।
बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, जिसमें 6,199 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। जिसमें 3,508 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। किन्तु नीरज कुमार व अनेक उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा गया था कि परीक्षा में आॅउट आॅफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न पत्र को पहले ही पब्लिश कर दिया गया था। परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई ए. अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई करते अगली तिथि 22 को निधारित की है।


