पटना डीएम ने जारी किया आदेश : शुक्रवार से खुलेंगी ये दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य
पटना। गृह विभाग के आदेश के बाद लॉक डाउन 3 के बीच पटना के डीएम कुमार रवि ने शुक्रवार से पटना जिला में इलेक्ट्रॉनिक, आटोमोबाइल, टायर-ट्यूब, ल्यूब्रिकेंट और हार्डवेयर के दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। डीएम की तरफ से जारी किये गए आदेश के अनुसार दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट और मॉल की कोई भी दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है। जो दुकानें खुलेंगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान के आगे दो गज की दूरी पर निशान लगाना होगा, जहां लोग खड़े होंगे। डीएम कुमार रवि ने यह भी कहा कि जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद कराया जाएगा। दुकान के लोगों और ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। खाजपुरा, राजाबाजार समेत पटना के 14 कंटेनमेंट जोन में इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट आॅफिस 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी।
बताते चले बुधवार को गृह विभाग ने लॉक डाउन के कारण बीते एक माह से ज्यादा समय से ठप पड़े आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए थोड़ी ढील दी है। विभाग की तरफ से जारी किये गए पत्र के मुताबिक सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक, आॅटोमोबाइल, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री और प्रदूषण जांच केन्द्रों को खोलने निर्देश गए हैं। कंटेनमेंट जोन में यह आदेश लागू नहीं होगा। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी करने का जिम्मा सौंपा है।


