निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पत्नी बोली, उसकी विधवा होकर नहीं जी सकती, तलाक चाहिए
औरंगाबाद। दिल को झकझोर देने वाली दिल्ली की चर्चित निर्भया दुष्कर्म एवं हत्याकांड के दोषी व बिहार के औरंगाबाद जिले के लहंग कर्मा गांव का निवासी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है।
अक्षय की पत्नी पुनीता ने कोर्ट में दी गई अपनी तलाक की अर्जी में कहा है कि उनके पति को निर्भया दुष्कर्म कांड मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें कोर्ट के फैसले के बाद अब फांसी दी जानी है। पत्नी का कहना है कि मेरे पति निर्दोष हैं, ऐसे में मैं उनकी विधवा बन कर नहीं जीना चाहती। इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए। बता दें कि इस मामले में 20 मार्च को निर्भया के सभी चारों आरोपियों को फांसी दी जानी है। वहीं, अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कुछ खास मामलों में वो तलाक का अधिकार पा सकती है। इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है। कानून के मुताबिक अगर दुष्कर्म के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी दे सकती है।
गौरतलब है कि निर्भया के चार दोषियों में से तीन अक्षय सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने नया चाल चलते हुए अब अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले में दोषियों के वकील एपी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है। पत्र में 20 मार्च की होने वाली फांसी पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।


