तलाक प्रकरण: ऐश्वर्या को हर माह 22,000 रुपये देंगे तेजप्रताप, मुकदमा लड़ने का खर्च भी देना होगा

पटना। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण में आज फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता के रूप में पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपये प्रति महीने देना होगा। इसके अतिरिक्त तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे। बता दें चारा घोटाला मामले में लगभग दो साल से लालू प्रसाद यादव जेल में बंद हैं।
बता दें कि शादी के कुछ ही माह के बाद लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रहने से इंकार करते हुए उनसे तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी थी, जिसपर पत्नी ऐश्वर्या राय के गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है।
इससे पहले ऐश्वर्या राय ने तेजप्रताप की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पति तेजप्रताप यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। कुछ दिनों पहले ही ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था।
इसके जवाब में राबड़ी देवी की तरफ से भी एक केस दर्ज कराया गया था, जिसमें बहु ऐश्वर्या द्वारा उनपर हाथ उठाने और पीटने का आरोप लगाया गया था। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने भी राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जो अपने घर की बहू को बेइज्जत करे वो बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी? इससे पहले तेजप्रताप ने भी पत्नी ऐश्वर्या राय के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया था और उनके साथ रहने से मना कर दिया था और कहा था कि हर हाल में तलाक लेकर रहेंगे। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।
