September 17, 2025

कोटा में फंसे बिहारी छात्रों का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, मुख्य सचिव ने मांगी गुरूवार तक की मोहलत

पटना। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्रों का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। उन फंसे छात्रों को वापस लाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से बुधवार दोपहर तक रिपोर्ट मांगी थी। इस पर मुख्य सचिव ने गुरुवार तक के लिए मोहलत मांगी है। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों में फंसे छात्रों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। इसकी चिंता हाईकोर्ट को भी है।
बता दें कोटा में बिहार के हजारों छात्र लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। बिहार सरकार उन्हें लॉकडाउन तक वापस बुलाने के पक्ष में नहीं है। राज्य की नीतीश कुमार की सरकार उन्हें कोटा में ही आवश्यक सुविधाएं दिलाकर रखना चाहती है। इस मामले को लेकर अधिवक्ता संघ की ओर से वकील अजय ठाकुर ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। पत्र में लॉकडाउन में केंद्र एवं राज्य सरकारों की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए बिहार सरकार से उन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया था जो लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे हैं। पत्र में कोटा ही नहीं, बल्कि देश भर में फंसे तमाम बिहारी छात्रों की सुरक्षा एवं राहत की बात थी।
इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। कोर्ट ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन मुख्य सचिव को राजस्थान सरकार से बात करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश ने बिहार के बाहर लॉकडाउन में फंसे तमाम छात्रों की सुरक्षा एवं राहत सुनिश्चित करने और उनकी जानकारी देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में फंसे छात्रों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। इसकी चिंता हाईकोर्ट को भी है। सुनवाई के बाद महानिबंधक नवनीत कुमार पांडेय ने मुख्य सचिव को हाईकोर्ट की चिंताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया। इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव ने कोर्ट से गुरुवार तक के लिए मोहलत मांगी है। माना जा रहा है कि सरकार गुरुवार को जवाब दाखिल करेगी।

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