February 15, 2026

BIHAR : अब सड़कों पर बजेगा बैंड-बाजा, शादी समारोह में शामिल होंगे 150 लोग

पटना। मौसमी कारोबार में कोविड-19 के मद्देनजर शादी में बैंड-बाजा बजाने पर लगाए गए रोक को पटना जिला प्रशासन ने हटा लिया है। जिससे बैंड-बाजा संचालकों व कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। वहीं शादी-विवाह समारोह में 150 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया तथा इससे संबंधित गाइडलाइन सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेज भी दिया गया है।
बिहार बैंड वेलफेयर एसोसिएशन ने शनिवार को किया था प्रदर्शन
बता दें बीते शनिवार को शादी के मौसम में अचानक बैंड-बाजा पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में सुलतानगंज थाना अंतर्गत अशोक राजपथ पर बिहार बैंड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बैंड मालिक, बैंड बजाने वाले कलाकार एवं काम करने वाले मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विवाह के लगन को देखते हुए 12 दिसंबर तक बैंड बजाने की अनुमति दिए जाने की मांग की थी। एसोसिएशन से जुड़े बैंड बाजा संचालकों का कहना था कि उन्होंने लगन को देखते हुए ग्राहकों के साथ शादी में बैंड बाजा की बुकिंग कर ली है। पेशगी की रकम भी ले ली है। ग्राहक अब दिए गए एडवांस पैसे वापस मांग रहे हैं। संचालकों ने कहा कि इस मौसमी कारोबार से ही इन सभी का परिवार चलता है। अचानक बैंड बाजा पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से सभी आर्थिक संकट में घिर गए हैं।
बताते चलें बीते दिन शादी-विवाह और कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर बिहार सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की थी, जिसके अनुसार सड़कों पर बैंड बाजा और बारातियों का जुलूस लगाने पर रोक लगा दी थी। साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों (स्टाफ सहित) के ही शामिल होने की अनुमति दी थी। जबकि श्राद्ध कर्म में मात्र 25 लोगों के ही शामिल होने की। यह आदेश 3 दिसम्बर तक प्रभावी है।

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