छपरा शराबकांड के बाद जागी नीतीश सरकार, बिहार के सभी थानों से जब्त स्पिरिट को जलाने का जारी हुआ आदेश

पटना। सारण में जहरीली शराब को बनाने में थाने में जब्त स्पिरिट के इस्तेमाल की आशंका के बाद मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग ने बड़ा आदेश दिया है। राज्य के सभी पुलिस और उत्पाद थानों में जब्त कर रखी गई स्पिरिट की जांच करने और एक सप्ताह के अंदर उस स्पिरिट को नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने को भी कहा गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि सारण में जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, उसे देखते हुए यह अनुरोध है कि अपने जिले में उत्पाद थाने तथा पुलिस थाने के मालखानों का दंडाधिकारियों की टीम गठित कर अविलंब गहन निरीक्षण कराएं। इस निरीक्षण में मालखाने में जो भी जब्त स्पिरिट पड़ी हुई है, उसका सैंपल तुरंत विभाग के केंद्रीय लैब में अविलंब भिजवाया जाए। सैपंल भेजने के लिए 48 घंटे की समयसीमा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि जब्त स्पिरिट चाहे उत्पाद थाने की हो या पुलिस थाने की, उसे तुरंत नष्ट कराया जाए। न्यायालय के आदेश से स्पिरिट प्रदर्श के रूप में हो या वर्ष 2016 के पहले से जब्त हो, उसका भी सैंपल बचाकर बाकी स्पिरिट को नष्ट किया जाए और।
मशरक थाने से जब्त स्पिरिट गायब
सारण में जहरीली शराब से मौत के बाद जब पूरे मामले की जांच की गई तो इसमें थाने में जब्त स्पिरिट से शराब बनाए जाने की आशंका सामने आई है। मशरक थाने के मालखाने में रखी गई जब्त स्पिरिट के कंटेनर से ढक्कन गायब मिले हैं। कई कंटेनर से जब्त स्प्रिट भी गायब है। बताया जाता है कि जब्त स्पिरिट कोर्ट साक्ष्य के रूप में रखी गई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में मिली इस गड़बड़ी के बाद ही विभाग ने नया निर्देश जारी किया है।

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