नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर, दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण को मिली मंजूरी

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन की स्वीकृति दी गई है। वही आज दिन में कार्यक्रम होने के कारण कैबिनेट की बैठक शाम को हुई। इसको लेकर कैबिनेट विभाग की ओर से सभी संबंधित विभागों को तैयारी के लिए लेटर जारी किया गया था। वही कैबिनेट की बैठक आज 2 सप्ताह के बाद हुई है। मंगलवार को आयोजित सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा निर्णय शराबबंदी में थोड़ी ढील दी है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में मध्य निषेध विभाग के द्वारा जप्त किए गए वाहनों को अब वाहनों के असली मालिक वाहनों की कीमत का 10 फ़ीसदी जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के सचिव ने बताया कि बिहार में अब अगर उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है, तो मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। इसके लिए एक निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी। यह राशि गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत होगी। अब तक शराबबंदी कानून के तहत गाड़ियों को पुलिस अपने पास ही रखती है। राज्य कैबिनेट ने मद्य निषेध कानून में बदलाव के लिए मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 के तहत विपक्षी एकजुटता की मुहिम चला रहे हैं और उसके कारण दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, झारखंड और ओडिशा समेत अन्य स्थानों का पिछले दिनों दौरा किया है। जिस वजह से कैबिनेट की बैठक टलती रही है।
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति, एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 निरस्त
बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
पांच डॉक्टर किये गये बर्खास्त
पांच चिकित्सक डॉक्टर नसीम अहमद चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पंचगछिया सहरसा,रजौली के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रंजन कुमार और अरवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अनिता कुमारी को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। डॉ. सुमित कुमार डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल और सदर अस्पताल आरा के चिकित्सक मिथिलेश कुमार को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है ।वहीं, त्रिवेणीगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी ध्रुव कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है ।
मद्ध निषेध विभाग में 1218 पदों का सृजन
मद्य निषेध सिपाही संवर्ग के कर्मियों का आवासन, अनुशासन एवं नियमित प्रशिक्षण के लिए पांच ग्रुप सेंटर (पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं सहरसा) की स्थापना एवं मद्ध निषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1218 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वही खान एवं भूतत्व विभाग के तत्कालीन उप निदेशक लक्ष्मी प्रसाद साहू की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति की तिथि का वेतन भत्ता एवं अन्य लाभ सशर्त दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के जेलों को सुदृढ़ बनाने के लिए 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
ऊर्जा विभाग के लिए 103.80 की मिली स्वीकृति
वही इसके साथ ही जमुई जिलान्तर्गत अंचल-खैरा, मौजा-बेला थाना सं0-108. खाता सं0-193, खेसरा सं0-1418 एवं 755, रकबा क्रमशः 21.46 एकड़ एवं 0554 एकड़ अर्थात् कुल रकबा 27.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि को चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भवन की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क सेवा मिलेगी वही पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 7. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में स्नातक शिक्षक / स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय / केन्द्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक / स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए संविदा नियोजित किये जाने की स्वीकृति प्रस्तावित संविदा नियोजन की अन्य शर्ते हू-ब-हू वही होगी, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 10000 दिनांक- 10.07. 2015 में विहित दी गई हैं। वही ऊर्जा विभाग में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु “समाधान यात्रा” के क्रम में बनी सहमति के आलोक में चण्डी (नालंदा) में एक नये 2×50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं अस्थावां तथा हरनौत ग्रिड सब स्टेशन में दो-दो लाईन ‘बे’ के निर्माण हेतु 129.75 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की नई योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 25.95 करोड़ (पच्चीस करोड़ पंचानवे लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 103.80 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ अस्सी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने की गई हैं।
