प्रदेश में आज से 3 महीनों के लिए बंद हुआ बालू खनन, खनन एवं भूतत्व विभाग का आदेश जारी

पटना। बिहार की नदियों से हो रहे बालू खनन पर आज यानी 1 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक पाबंदी रहेगी। हालांकि निर्माण कार्य में बालू की आपूर्ति को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को बालू का बफर स्टॉक रखने का निर्देश जारी किया है। बिहार में मानसून के आगमन के साथ बालू खनन पर रोक लगा दी जाती है। एनजीटी के आदेश पर हर साल 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक बालू का खनन बंद रहता है। हालांकि, बालू की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अपने जिले में बालू का बफर स्टॉक रखें।इसके बाद करीब 5 दिन पहले तक 17 लाख सीएफटी बालू का बफर स्टॉक सुरक्षित कर लिया गया है। इससे बालू की कालाबाजारी और कई बड़े अपराध होने की आशंका जताई जा रही है। बालू खनन रोकने से मकान निर्माण कार्य पर इसका असर पड़ेगा। इस संबंध में मंडलायुक्त कुमार रवि ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी और एनजीटी से निर्देश का अनुपालन करवाने को कहा है। इसके साथ ही अवैध बालू खनन भंडारण और संबंधित अपराध पर निरंतर छापेमारी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अवैध खनन और परिचालन पर रोक लगाने के लिए हाईटेक बोट प्रयोग करने की बात कही। इधर, बिहार खनिज नियमावली 2019 के नियम 74 के तहत अवैध खनन भंडारण संबंधित अपराध के रोकथाम के लिए जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स गठित किया गया है। आयुक्त ने जिले के कलेक्टर को नियमित खनन टास्क फोर्स के साथ बैठक और काम की समस्या करने के निर्देश दिए। सरकार अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रही है कि बालू की किल्लत प्रदेश में ना हो। इसके लिए यह सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

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