PATNA : पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी जब्त गाड़ियों को सड़क पर रखने की पूरी रिपोर्ट, जानें पूरा मामला

पटना, बिहार। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में जब्त किये गए वाहनों को सड़क पर रखे जाने का पूरा ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को आगामी 9 अप्रैल तक ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केसरी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि राजधानी के सभी थानों में वाहनों को जब्त कर उसे सड़क पर रख दिया जाता है। जिस कारण आम जन को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। कोर्ट ने गांधी मैदान थाने का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद जब्त गाड़ियों को हटाया गया है लेकिन कई अन्य थानों में जब्त गाड़ियों को सड़क पर ही रख दिया गया है।

कोर्ट ने सरकार को जब्त गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि अब तक जब्त गाड़ियों के बारे में क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने कहा कि गांधी मैदान के आसपास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी किसी भी गाड़ी को पार्क नहीं करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। वही, मुंगेर मिर्जा चौकी राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के निर्माण में कोताही बरतने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख तथा भागलपुर के कार्यपालक अभियंता को तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने प्रणव कुमार झा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।

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