PATNA : नाइट कर्फ्यू में खुली दुकानों पर पटना जिला प्रशासन की करवाई, 13 दुकाने सील, बिना मास्क के 1580 लोगों पर लगा जुर्माना

पटना। बिहार में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़ी कार्रवाई की। गुरुवार को बिना मास्क के 1580 लोगों से जुर्माना वसूला गया। वहीं रात आठ बजे के बाद खुली मिलीं दुकानों और रेस्टोरेंट समेत 13 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। वहीं पांच बस और आठ ऑटो को जब्त किया गया है। जांच में वाहनों से 91 हजार 200 रुपये वसूले गए और बिना मास्क वालों से 9550 रुपये जुर्माना वसूला गया। नाइट कर्फ्यू और कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराने के लिए डीएम ने 10 धावा दल का गठन किया है।

इन दुकानों को किया गया सील
सुहागन वस्त्रालय- पुलिस कॉलोनी
नीशु ड्रेसेज- पुलिस कॉलोनी
पूजा किराना एंड जनरल स्टोर- पुलिस कॉलोनी
बीबा कपड़ा दुकान- अनिसाबाद
शमशेर खान फुट वियर- चितकोहरा बाजार
पायोनियर इलेक्ट्रॉनिक- चांदनी मार्केट
वोल्टास ब्रांड स्टोर
एसके फुट वियर- चितकोहरा बाजार
मोबाइल जोन एंड रिपेयरिंग सेंटर- अनिसाबाद
मनतसा ड्राई फ्रूट्स- फुलवारीशरीफ चौक
श्रेया कम्यूनिकेशन- फुलवारीशरीफ
सोनू इंटरप्राइजेज- फुलवारीशरीफ
सैयद अंडा दुकान- नया टोला फुलवारी
सर्फराज स्वीट्स- फुलवारीशरीफ
अजय पान भंडार एवं जनरल स्टोर- महावीर कैंसर संस्थान के पास
महावीर भोजनालय- महावीर कैंसर संस्थान
21 जनवरी तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। 6 से 21 जनवरी तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, दुकानें भी रात 8 बजे तक की खुलेंगी। धार्मिक स्थल भी आमलोगों के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम और पार्क भी पूरी तरह बंद रहेंगे।