बिहार में पंचायत चुनाव के तारीखों की हुई घोषणा, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, आदर्श आचार संहिता लागू

पटना । बिहार में ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी के चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी की गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य के अधिकतर जिले में 10 चरण में मतदान होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1 लाख 13 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसून खत्म होने के साथ ही चुनाव शुरू होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 11वें चरण में चुनाव होगा।

प्रथम चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंड, द्वितीय चरण में 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंड, तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को 35 जिला के 50 प्रखंड, चौथे चरण में 10 अक्टूबर को 36 जिला के 53 प्रखंड में चुनाव होंगे।

वहीं, पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंड, छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंड, सातवें चरण में 37 जिले में 63 प्रखंड, आठवें चरण में 36 जिला के 55 प्रखंड, नौवें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंड, 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंड और 11वें चरण में 20 जिलों में 38 प्रखंडों में मतदान होंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत में नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, पुराने कार्य जारी रहेंगे। शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत में परामर्शी समिति अपने पुराने कार्य करती रहेगी।

उन्होंने बताया कि 8072 पंचायतों में 1,13,891 बूथों का गठन किया गया है। चुनाव में कुल 6 करोड़ 38 लाख 94 हजार 737 मतदाता 2 लाख 55 हजार 22 पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

इनमें 3,35,80,487 पुरुष मतदाता, 3,03,11,779 महिला मतदाता और 2471 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में पहली बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। पहली बार ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से मतदान होंगे। हर बूथ पर छह मतदान कर्मी तैनात होंगे। ढाई लाख पदों के लिए चुनाव होने हैं।

पंचायत चुनाव के तहत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिप सदस्य, पंच व सरपंच चुने जाने हैं। इनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव पहली बार ईवीएम के माध्यम से होगा।

 

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