आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट से मीसा भारती को मिली जमानत, मनेर थाने में दर्ज हुआ था मामला

पटना। आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मामले में शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री व पाटलिपुत्र से लोकसभा राजद प्रत्याशी मीसा भारती दानापुर न्यायालय में हाजिर हुईं। लोकसभा चुनाव 2019 में आचार संहिता को लेकर मनेर थाना में कांड संख्या 216/19 दर्ज किया गया था। उसी मामले में पाटलिपुत्र लोकसभा की राजद प्रत्याशी मीसा भारती को आज दानापुर व्यवहार न्यायालय के जेएम फर्स्ट क्लास एडीडीएल मुंसिफ थर्ड प्रिया कुमारी के सामने पेश हुईं। जहां सुनवाई करते हुए 10 हजार के मुचलके पर उन्हे जमानत दे दी। इस दौरान मीसा भारती ने कहा कि पाटलिपुत्र की जनता ही नहीं पूरे बिहार की जनता हमारी है। दस वर्षों तक बीजेपी को मौका मिला। एक बार इंडी गठबंधन को मौके देकर देखें। जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। वहीं मीसा भारती के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार ने बताया कि मनेर थाना में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में उन्हें दस हजार के मुचलके आज जमानत मिली है। मनेर थाना में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में उन्हें दस हजार के मुचलके आज जमानत मिली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मनेर में रोड शो करने के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। मीसा भारती पर 20 से 25 चार पहिया वाहन और 50 से अधिक बाइक और झंडा के साथ 500 से ज्यादा लोगों के साथ बगैर अनुमति के रोड शो करने का आरोप है। मामला सुअरमरवा-रामपुर सेक्टर-4 का है। बताते चलें कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा से राजद प्रत्याशी हैं। जहां उनका सीधा मुकाबला मोदी सरकार में मंत्री रहे रामकृपाल यादव से है।

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