हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका खारिज, बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे पूर्व मुख्यमंत्री

रांची। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है। इसके साथ ही यह तय हो गया कि हेमंत सोरेन अब विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। ईडी की विशेष अदालत पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर चुकी है। ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता के जरिए कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। लेकिन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन पर दर्ज पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला देते हुए उनको विधानसभा के सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 13 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने इससे पहले सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में यह फैसला सुनाया था। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ईडी की हिरासत में थे। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया था कि हेमंत सोरेन को आज विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हम उनके लिए जमानत याचिका दायर करेंगे। सोरेन को अदालत से रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले जाया गया। उन्हें 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2 फरवरी को कोर्ट ने सोरेन को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेजा  था। इसके बाद से हिरासत की अवधि को कुल मिलाकर सात दिनों के लिए दो बार बढ़ाया गया।

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