November 16, 2025

हत्या मामले में जुबेनाइल कोर्ट ने नाबालिग को किया रिहा -10 माह तख्तश्री में कॉम्युनिटी सेवा करने और माता-पिता को स्कूल में नामांकन कराने का दिया आदेश

पटना सिटी (आनंद केसरी)। गायघाट स्थित बाल सुधार गृह में जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या के एक मामले में नाबालिग को रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही उसे 10 माह तक तख्तश्री हरिमन्दिरजी पटना साहिब में शनिवार और रविवार को कॉम्युनिटी सेवा करने की सजा सुनाई। बोर्ड ने नाबालिग के माता-पिता को उसका नामांकन स्कूल में कराने के बाद इसकी सूचना देने को कहा है। यह फैसला बोर्ड ने मरची पुलिस स्टेशन में हुई हत्या के बाद लोगों के द्वारा उसे पकड़ कर पुलिस को सौंपे जाने के बाद कांड 83/16 में सोमवार को प्रिंसिपल बोर्ड के मजिस्ट्रेट एसके चंद्रायवी, सदस्य नवाजुल हक और शशि शर्मा ने सुनाई। नाबालिग 30 नवम्बर, 16 से लगातार 23 माह रिमांड होम में रह चुका है। इसमें नाबालिग की ओर से अधिवक्ता कृष्णदेव मिश्रा और विजय कुमार ने बहस किया।

You may have missed