बिहार के सभी सरकारी डेंटल कॉलेज में अब एक समान होगी एडमिशन की फीस
- कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्ताव मंजूर: प्रमोशन योग्य कर्मचारियों को मिलेगा कार्यकारी प्रभार, आईजीआईएमएस में 149 पद होंगे बहाल
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में तमाम विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। वैसे तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार की कैबिनेट बैठक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को बुलाई जाती थी लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाई। इस कैबिनेट बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी। जिसमें शिक्षा विभाग, स्वाथ्य विभाग, उर्जा विभाग समेत कई विभाग के एजेंडों पर मुहर लगी है। इससे पहले 10 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। दो दिन बाद यानि 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रही है। इससे पहले यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार राज्य की जनता को त्योहार का कौन सा तोहफा देने वाले हैं। जनता के साथ सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई थी।
बिहार में प्रमोशन योग्य कर्मचारियों को अब मिलेगा कार्यकारी प्रभार
बिहार में प्रमोशन योग्य कर्मचारियों को अब कार्यकारी प्रभार मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन का मामला लंबे समय से पेंडिंग है, इसलिए कार्यकारी प्रभार देने का फैसला लिया गया है। दुर्गा पूजा से पहले इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तोहफा माना जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है और इस संबंध में जल्द ही सभी विभागों में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य के उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बनकर सामने आया है जिन्हें लंबे समय से अपने पदोन्नति का इंतजार था क्योंकि अब पदोन्नति के बाद वह कार्यालय में कार्यकारी प्रभारी के रूप में काम कर सकेंगे।
बिहार के सभी सरकारी डेंटल कॉलेज में अब एक समान होगी एडमिशन की फीस
इसके अलावा सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में एकसमान एडमिशन फीस किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी लगाई है। स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एकसमान किया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय के बाद अब बिहार के सभी सरकारी डेंटल अस्पतालों में अध्ययन कर रहे परीक्षार्थियों के लिए दंत चिकित्सा की पढ़ाई करना काफी आसान हो जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार सरकारी डेंटल कॉलेज नियमावली में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने सभी कॉलेजों में एक समान फीस करने का निर्णय लिया है और हर कॉलेज में अन्य जगहों के भांति छात्रों को विभिन्न स्तरों पर आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं इसके साथ-साथ छात्राओं के लिए फीस में विशेष सुविधा होगी और इसके बाद बिहार में छात्रों के साथ छात्राएं भी वृहद स्तर पर डेंटल कॉलेज में अध्ययन कर सकेंगे।
आईजीआईएमएस में 149 पद होंगे बहाल
आईजीआईएमएस पटना के आई डिपार्टमेंट में कुल 149 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
बिहार सरकार किसानों से धान खरीदेगी, आठ हजार करोड़ रूपये के ऋण की मंजूरी
बिहार सरकार किसानों से धान खरीदेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को कर्ज उपलब्ध कराई है। बिहार सरकार ने गारंटी दी है। कैबिनेट में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 एवं रबी विपणन मौसम 2024-25 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम / नाबार्ड / अन्य वित्तीय संस्थानों से 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी है।
37.83 करोड़ से जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढीकरण
कैबिनेट ने गृह विभाग के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केन्द्र प्रायोजित “विशेष आधारभूत संरचना योजना” (वर्ष 2022-26) के तहत विशेष आसूचना शाखा, विशेष कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु कुल राशि सैतीस करोड़ तेरासी लाख सत्रह हजार छः सौ सनतावन रू मात्र की नयी कार्य योजना की स्वीकृति देने के संबंध में अपनी मंजूरी प्रदान की है।
जज बर्खास्तगी का आदेश रद्द
नीतीश कैबिनेट ने एक जज के बर्खास्तगी आदेश को भी रद्द किया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े इस एजेंडे में अंबिका प्रसाद गुप्ता जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा थे और उनके खिलाफ 3 सितम्बर 2015 से दण्ड स्वरूप बर्खास्तगी आदेश जारी हुआ था, उसे रद्द कर दिया गया है। साथ ही बर्खास्तगी की तिथि से सभी परिणामी लाभों सहित अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने के संबंध में कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
बिहार पंचायत सेवा नियमावली में हुआ संशोधन
इसके आलावा बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 के नियम 2, 3, 4 एवं 7 में संशोधन करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीएफआर 2017 के नियम के संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली 150 के नियम 30 को संशोधित करने के संबंध में स्वीकृत दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले मंगलवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी थी।


