बहुचर्चित डोरंडा चारा घोटाले मामले में CBI कोर्ट ने दिया फैसला, लालू यादव दोषी करार, 24 आरोपी बरी

रांची। डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सबसे बड़ा फैसला आ गया है। लालू सहित 99 अभियुक्तों के भविष्य का फैसला हो गया है। लालू यादव को दोषी करार किय गया है। लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है। बाकी 24 लोगों को साक्ष्य जे आभाव में बरी कर दिया गया है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। 90 के दशक का सबसे बड़े घोटाले में झारखंड में 53 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें यह 52वां केस है जिसमें अदालत फैसला सुनाया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस और देवघर- दुमका के एक-एक केस में लालू को सजा मिल चुकी है।

सीबीआई की विभिन्न अदालतों ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को दोषी माना है। डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139।35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे। इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामले (देवघर के एक, दुमका ट्रेजरी की दो अलग-अलग धारा और चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित दो मामलों में) लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। वह अब तक 6 बार जेल भी जा चुके हैं। अभी पहले के सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं।

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