November 14, 2025

डोरंडा कोषागार मामला : चारा घोटाले में लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगी CBI कोर्ट

रांची। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला आ गया है। विशेष CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद को मामले में दोषी करार कर दिया हैं। इस मामले में लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े और पांचवे मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले लालू प्रसाद चार मामले में भी दोषी करार दिए गए है। चारा घोटाला के इस मामले में लालू प्रसाद समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि 24 लोगों को मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। इस दिन लालू प्रसाद को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। तो वहीं घोटाले के इस मामले में 34 दोषी को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। इसके तहत जगदीश शर्मा, नंदकिशोर प्रसाद, को तीन साल की सजा सुनाई गई है। जबकि अशोक कुमार यादव को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है।

वही अन्य 24 लोगों को साक्ष्य जे आभाव में बरी कर दिया गया है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं। यह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस और देवघर- दुमका के एक-एक केस में लालू को सजा मिल चुकी है।

इसके साथ साथ ही सीबीआई की विभिन्न अदालतों ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को दोषी माना है। डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे। इस मामले में 170 आरोपी थे। मामले में 55 की मौत हो चुकी है।

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