नगर निकाय चुनाव : बिहार में अब मतदाता तीन पदों के लिए करेंगे वोटिंग

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पटना। बिहार में इस बार का नगर निकाय चुनाव काफी अलग होगा। धन-बल पर रोक लगेगी। मेयर-डिप्टी मेयर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने से मतदाताओं को अब तीन पदों के लिए वोटिंग करनी होगी। हर मतदाता को अपने वार्ड पार्षद के साथ ही मेयर व डिप्टी मेयर के लिए भी वोट देना पड़ेगा। अभी तक मेयर व डिप्टी मेयर को सिर्फ वार्ड पार्षद ही चुनते थे। कई शहरी निकायों में अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर भी पैसों का खूब खेल होता है, मगर अब नए संशोधन से यह प्रचलन रुकेगा।
गौरतलब है कि बीते गुरुवार को ही बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को राजभवन द्वारा मंजूदी दी गई है। अध्यादेश जारी होने के बाद इसकी नियमावली को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव अप्रैल-मई में संभावित है। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अलग से नामांकन लिया जाएगा, जबकि वार्ड पार्षद के लिए पहले की तरह अलग नामांकन होगा। जनता के माध्यम से सीधे चुने जाने वाले मेयर-डिप्टी मेयर के किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होंगे।

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