शराबबंदी की जिलावार विस्तृत समीक्षा: शराबबंदी अभियान में प्रत्येक थानें में जप्त वाहनों की निलामी शीघ्र हो

पटना। आयुक्त, पटना प्रमंडल संजय कुमार अग्रवाल द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत पटना प्रमंडल के विभिन्न जिलों में की गई कार्रवाई तथा पूर्ण शराबबंदी की नीतियों के संबंध में हुई छापेमारी, गिरफ्तारी, शराब की जब्ती, वाहन, भूमि, मकान आदि के अधिहरण एवं विनष्टिकरण के संबंध में जिलावार विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त ने पटना प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि शराबबंदी अभियान में प्रत्येक थानें में जप्त वाहनों की निलामी शीघ्र हो। यह भी समीक्षा कर लें कि वाहन जप्त होने की तिथि से वाहन की निलाीमी एक महीना के अंदर पूरा हो जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि जप्त शराब का विनष्टीकरण किया जाय। किसी भी स्थिति में शराब अवशेष न रहे।
समीक्षा के क्रम में पुलिस अधीक्षक रोहतास ने बताया कि यहां का चेक पोस्ट काफी छोटा है, जिसमें मात्र दो कांस्टेबल ही रह सकते हैं, अतएव यहां वाहनों को रोककर चेकिंग करने में कठिनाई होती है। आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पुलिस अपने-अपने जिलों में चेक पोस्टों की आवश्यकता तथा उसकी आवासन क्षमता का आकलन कर प्रस्ताव भेजें, ताकि तद्नुसार चेक पोस्टों के निर्माण हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त की जा सके। आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि शराबबंदी के तहत पकड़े गये अभियुक्तों तथा चिन्ह्ति शराब माफियाओं की सूची तैयार करें तथा उनमें से प्रमुख माफियाओं व अभियुक्तों को चिन्ह्ति कर उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की सूचना प्राप्त कर उसके अधिग्रहण हेतु ईओयू को प्रस्ताव भेजा जाए। आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक थाना एवं प्रत्येक पेट्रोलिंग पार्टी के पास एक ब्रेथ एनालाइजर होना चाहिए ताकि गिरफ्तार अरोपी की जाँच की जा सके कि वे शराब पी रखी है या नहीं। उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं अन्य पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिले में ब्रेथ एनालाइजर की आवश्यकता का आकलन कर लें ताकि आवश्यकतानुसार ब्रेथ एनालाइजर क्रय किया जा सके। आयुक्त ने जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह में संयुक्त बैठक करें, जिसमें सप्ताह भर में शराबबंदी को लेकर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाय तथा लिए गए निर्णयों एवं किए गए कार्यों का मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाय, ताकि शराब माफिया व शराब पीने वालों में भय का वातावरण पैदा हो। समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने पाया कि भोजपुर जिला में गंगा नदी के किनारे नाव के माध्यम से शराब माफियाओं द्वारा से शराब की खेप लाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने निर्देश दिया कि नदी गश्ती के लिए स्पीड बोट की संख्या बढ़ायी जाय तथा लगातार गश्ती करायी जाय, ताकि शराब की खेप भोजपुर जिला में नहीं आने पाये।
आयुक्त ने समीक्षा के क्रम में पाया कि बक्सर जिला में सिमरी, ब्रह्मपुर तथा दवलपुर में चेक पोस्ट बन जाने से वाहनों की चेकिंग की व्यवस्था सुदृढ़ हो गया है, जिसका शराबबंदी पर प्रभावी असर पड़ा है। आयुक्त ने निर्देश दिया कि शराब बंदी अभियान के तहत जिला में की जा रही कार्रवाई को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही से सख्ती से निपटा जाये। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाय। आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिलों में ऐसे व्यक्तियों, जो शराब के अवैध कारोबार से जुड़े हो अथवा शराब माफिया हो, को चिन्ह्ति करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों का उपयोग करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जाये। आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा भेजे गए अधिहरण प्रस्ताव की सुनवाई सप्ताह में कम से कम दो बार अवश्य करें तथा सामान्यतया अधिहरण प्रस्वात प्राप्त होने के एक माह के अंदर उस पर अंतिम फैसला लें।

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