निर्भया मामला: फांसी के और करीब पहुंचे चारों दोषी, जानिए वजह

CENTRAL DESK : 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिण दिल्ली के वंसत विहार इलाके में निर्भया के साथ चलती बस में 6 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। देश को झकझोरने वाली निर्भया कांड के चार दोषियों में एक पवन की दया याचिका भी राष्ट्रपति की ओर से खारिज कर दी गई है। सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से सुधारात्मक याचिका खारिज होने के बाद पवन ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। दया याचिका खारिज होने की जानकारी पवन के वकील एपी सिंह ने दिल्ली की पटियाला हाउस में सुनवाई के दौरान दी।
इससे पहले निर्भया के चारों दोषियों में से पवन कुमार गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुनवाई के दौरान पांच सदस्यीय बेंच ने पवन की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी। पवन ने अपनी याचिका में राहत की गुहार लगाते हुए मंगलवार सुबह 6 बजे होने वाली फांसी पर रोक की मांग की थी, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है।
बता दें आरोपी पवन गुप्ता ने शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर की थी। इस पर सोमवार को सुबह नियमित अदालत बैठने से पांच मिनट पूर्व चैम्बर में सुनवाई के लिए लगा लिया था। क्यूरेटिव याचिका पर न्यायाधीश चैंबर में सर्कुलेशन के जरिये विचार करते हैं। पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति एनवी रमना, अरुण मिश्रा, आरएफ नारिमन, आर भानुमती और अशोक भूषण ने विचार किया और फिर खारिज कर दिया। पवन ने सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया था। इसी के साथ पवन ने अपने वकील के जरिये 3 मार्च की सुबह 6 बजे होने वाली फांसी पर रोक लगाने की भी मांग की थी।
